"राष्ट्रीय लोक अदालत" एक ऐसी लोक अदालत है जिसमे मुकदमों का निपटारा पक्षकारों की पारस्परिक सहमती से किया जाता है। इसमे न किसी पक्षकार की जीत होती है और न हार। दोनो पक्षों मे पुनः स्नेह, सौहार्द एंव बंधुत्व का भाव उत्पन हो जाता है।। इसी उद्देश्य को लिये सम्मानीय श्री राजेश कुमार यादव सीजेएम साहब रोहतक के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 6/3/2023 को जिला न्यायालय परिसर रोहतक के लिटीगेंट हाल मे दिनांक 11/3/2023 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए एक हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने उपरोक्त विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत मे समझौता योग्य मुकदमे, चैक बांउस के प्रकरण, बैक कर्ज के वाद, एक्सीडेंट क्लेम इत्यादि मुकदमों को मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाय जाता है। इन लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों की जल्दी सुनवाई होती है और संबधित पक्षों को तेजी से एक राय पर लाया जाता है। यदि कोर्ट में लंबित मुकदमे में कोर्ट शुल्क जमा करवाया गया है तो मुकदमे के निपटारे के बाद कोर्ट शुल्क भी वापिस कर दिया जाता है। इस अवसर पर जिला बार ऐशोसियेशन रोहतक के प्रधान श्री लोकेन्द्र फोगाट, उपप्रधान श्री करण नारंग,जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप,संदीप कुमार, श्री रण सिंह, संदीप सैणी, प्रवीण कुमार, कामीनी चौपड़ा, लक्ष्मी नारायण, राजेन्द्र चंदेलिया, पीएलवी अतुल पूनीया व अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।सभी अधिवक्तागण ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत मे सभी नागरिकों को बढ चढ कर भाग लेने के लिए आह्वान किया।
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"राष्ट्रीय लोक अदालत" एक ऐसी लोक अदालत है जिसमे मुकदमों का निपटारा पक्षकारों की पारस्परिक सहमती से किया जाता है। इसमे न किसी पक्षकार की जीत होती है और न हार। दोनो पक्षों मे पुनः स्नेह, सौहार्द एंव बंधुत्व का भाव उत्पन हो जाता है।। इसी उद्देश्य को लिये सम्मानीय श्री राजेश कुमार यादव सीजेएम साहब रोहतक के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 6/3/2023 को जिला न्यायालय परिसर रोहतक के लिटीगेंट हाल मे दिनांक 11/3/2023 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए एक हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने उपरोक्त विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत मे समझौता योग्य मुकदमे, चैक बांउस के प्रकरण, बैक कर्ज के वाद, एक्सीडेंट क्लेम इत्यादि मुकदमों को मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाय जाता है। इन लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों की जल्दी सुनवाई होती है और संबधित पक्षों को तेजी से एक राय पर लाया जाता है। यदि कोर्ट में लंबित मुकदमे में कोर्ट शुल्क जमा करवाया गया है तो मुकदमे के निपटारे के बाद कोर्ट शुल्क भी वापिस कर दिया जाता है। इस अवसर पर जिला बार ऐशोसियेशन रोहतक के प्रधान श्री लोकेन्द्र फोगाट, उपप्रधान श्री करण नारंग,जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप,संदीप कुमार, श्री रण सिंह, संदीप सैणी, प्रवीण कुमार, कामीनी चौपड़ा, लक्ष्मी नारायण, राजेन्द्र चंदेलिया, पीएलवी अतुल पूनीया व अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।सभी अधिवक्तागण ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत मे सभी नागरिकों को बढ चढ कर भाग लेने के लिए आह्वान किया।
2 years ago | [YT] | 3
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Law College Campaign , on Free legal Aid 🧑⚖️ Adv. Rajbir Kashyap @LawAndAid #rajbirkashyap
2 years ago | [YT] | 5
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Lok Adalat , Help Desk | Rohtak District Court ( on 11 , Feb , 2023
3 years ago | [YT] | 4
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